कुख्यात तस्कर मोहम्मद उस्मान संपत्ति पुलिस ने की फ्रीज

Update: 2026-03-30 18:42 GMT


  चित्तौड़गढ़ जिले कै निम्बाहेड़ा निवासी कुख्यात तस्कर मोहम्मद उस्मान खान की अवैध सम्पत्ति पुलिस ने फ्रीज कर दी है।

जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि विशेष अभियान "ऑपरेशन त्रिनेत्र" के तहत अवैध मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त से अर्जित की गई सम्पति को फ्रिज करने की कार्यवाही के क्रम में अभियुक्त मोहम्मद उस्मान (वैध) पिता मोहम्मद अतीक खान (वैध) निवासी डाक बंगला रोड, शास्त्री कॉलोनी निंबाहेड़ा जिला चित्तौडगढ के खिलाफ एन.डी.पी.एस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज है। जिला पुलिस अधीक्षक श्री मनीष त्रिपाठी के निर्देश पर थानाधिकारी कोतवाली निम्बाहेडा राम सुमेर मीणा ने अभियुक्त उस्मान के द्वारा मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित सम्पति की वित्तीय जांच करते हुए अर्जित सम्पतियों को चिन्हित किया तो आरोपी की एक ट्रक तथा दो बस एवं राजस्व भूमि की वेल्युवेशन करीब 54 लाख रूपये होना पायी गई जिस पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 F(2) के तहत् फ्रीज करने की कार्यवाही कर समस्त दस्तावेज संबंधित कंपीटेट अर्थोरिटी को भिजवाये गये। कंपिटेन्ट ऑथोरिटी द्वारा सुनवाई की गई। कंपिटेन्ट ऑथोरिटी द्वारा थानाधिकारी कोतवाली निम्बाहेडा़ द्वारा पेश किये गये फ्रीजिग आदेश का अनुमोदन कर स्थाई किया गया। भारत सरकार की और से अधिकृत कंपिटेट ऑथोरिटी द्वारा अभियुक्त उस्मान ने मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित आय से 1 ट्रक, 2 बस , तथा राजस्व भूमि की वेल्युवेशन करीब 54 लाख रूपये होना पायी गई।

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