घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग पर रसद विभाग ने की कार्रवाई, 13 गैस सिलेंडर किये जब्त

Update: 2026-04-08 15:23 GMT

 सीकर, । जिला रसद अधिकारी सीकर विजेन्द्र पाल ने बताया कि खाद्य विभाग जयपुर एवं जिला कलेक्टर आशीष मोदी के निर्देशानुसार 8 अप्रैल 2026 को जिला रसद कार्यालय के प्रवर्तन स्टाफ द्वारा सीकर शहर में होटल, रेस्टोरेंट, भंडारा एवं रसोई आदि स्थानों पर घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक दुरुपयोग की रोकथाम के लिए गठित जांच दल द्वारा आकस्मिक जांच कर कार्रवाई की गई।

उन्होंने बताया कि प्रवर्तन अधिकारी सुनीता वर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक सुरभि मीणा एवं अनुराग बेरवाल द्वारा 7 प्रतिष्ठानों की जांच की गई, जिसमें 14.2 किलोग्राम क्षमता के कुल 13 घरेलू गैस सिलेंडर होटल परिसरों में असुरक्षित तरीके से चाय-नाश्ता एवं भोजन बनाने में उपयोग किए जाते पाए गए। इस पर गोविंद ढाबा से 1, रॉयल सिटी रेस्टोरेंट से 3, भवानी चाट भंडार से 1, बर्गर होम से 1, अमृतम रेस्टोरेंट से 1, जायका रेस्टोरेंट से 4 तथा रॉयल किंग से 2 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। मौके पर प्रतिष्ठानों द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए तथा संतोषजनक उत्तर भी नहीं दिया गया।

जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने विक्रय अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए कि सभी उपभोक्ताओं को ओटीपी के माध्यम से ही गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। बिना ओटीपी एवं बुकिंग के अनुरूप आपूर्ति करने पर संबंधित एजेंसी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी गैस एजेंसियों एवं पेट्रोल पंप संचालकों को अपने प्रतिष्ठानों एवं गोदामों पर 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे चालू रखने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने उपखंड अधिकारियों एवं खाद्य विभाग के प्रवर्तन दलों को गैस एजेंसियों एवं पेट्रोल पंपों के नियमित एवं आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा एवं उद्योगों को पाइपलाइन गैस कनेक्शन के लिए आवेदन करने के उपरांत ही व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति की जाएगी।

पाइपलाइन गैस आपूर्ति के चीफ मैनेजर दुष्यन्त मनी ने बताया कि पाइपलाइन गैस कनेक्शन आसानी से उपलब्ध है तथा एलपीजी गैस की तुलना में सस्ता है। इसमें बुकिंग की आवश्यकता नहीं होती तथा आपूर्ति निरंतर बनी रहती है। यह सुविधा अब घरों के साथ-साथ होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, छात्रावास एवं स्कूलों को भी उपलब्ध कराई जा रही है।

जिला कलेक्टर द्वारा उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में त्रिस्तरीय जांच समिति का गठन किया गया है, जो नियमित रूप से अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी रखेगी तथा गैस एजेंसियों की जांच भी करेगी। साथ ही सभी अधिशासी अधिकारियों, नगर परिषद एवं नगरपालिकाओं को नगरीय क्षेत्रों के प्रमुख स्थानों पर घरेलू गैस सिलेंडरों की बुकिंग एवं शिकायत के लिए कस्टमर केयर नंबर 181, 112 एवं विभागीय हेल्पलाइन नंबर 14435 प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कंट्रोल रूम का दूरभाष नंबर 01572-251008 है।

जिले में घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की मांग एवं आपूर्ति पर सतत निगरानी रखी जा रही है तथा किसी प्रकार की कमी नहीं है। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे अनावश्यक बुकिंग या घरेलू गैस सिलेंडरों का संग्रहण न करें तथा किसी भी प्रकार की अफवाह से भयभीत न हों।

Similar News