नाबालिग छात्रा से गैंगरेप के फरार मुख्य आरोपी को 20 साल की जेल, कोर्ट ने सुनाया सख्त फैसला

Update: 2026-02-02 14:09 GMT


भरतपुर(हलचल)। भरतपुर की पॉक्सो अदालत संख्या-2 के विशिष्ट न्यायाधीश सचिन गुप्ता ने नाबालिग छात्रा से गैंगरेप के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी विश्वेन्द्र को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले में संलिप्त दो अन्य आरोपियों राहुल और प्रदीप को अदालत पहले ही 20-20 साल की सजा दे चुकी है। घर में पढ़ाई करते समय हुई थी वारदात: अभियोजन सूत्रों के अनुसार, 28 मार्च 2023 को लखनपुर थाना क्षेत्र में यह वारदात हुई थी। पीड़िता रात में अपने घर में पढ़ाई कर रही थी, तभी आरोपी उसे अगवा कर ले गए। अगली सुबह जब माता-पिता जगे तो नाबालिग घर पर नहीं मिली। पुलिस ने घटना के 4 दिन बाद पीड़िता को एक कमरे से बरामद किया था, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गए थे। फरारी के बाद हुई सजा: पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद करीब 8 महीने बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी। मुख्य आरोपी विश्वेन्द्र सजा के डर से लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसे अब कानून के शिकंजे में कसते हुए अदालत ने जेल भेज दिया है। इस फैसले से पीड़ित परिवार को करीब तीन साल बाद न्याय मिला है।

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