राजस्थान के 7 जिलों में अफीम खेती हेतु 49,140 लाइसेंस जारी

Update: 2026-01-10 08:32 GMT

चित्तौडग़ढ़ /कोटा। 10 जनवरी उप-नारकोटिक्स आयुक्त, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, कोटा स्थित कार्यालय द्वारा जानकारी दी गई है कि फसल वर्ष 2025-26 के लिए राजस्थान के सात जिलों — बारां, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ एवं उदयपुर — में अफीम की खेती हेतु कुल 49,140 लाइसेंस जारी किए गए हैं।

इनमें से 34,776 लाइसेंस अफीम गोंद उत्पादन के लिए तथा 14,364 लाइसेंस बिना चीरे की अफीम पोस्त डोडा उत्पादन के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

अफीम गोंद उत्पादन के प्रत्येक लाइसेंस के लिए 10 एअर्स (0.10 हेक्टेयर / 1000 वर्गमीटर) तथा बिना चीरे की अफीम पोस्त डोडा उत्पादन के प्रत्येक लाइसेंस के लिए 5 एअर्स (0.05 हेक्टेयर / 500 वर्गमीटर) क्षेत्र निर्धारित किया गया है।

अफीम फसल के निरीक्षण एवं खेतों की पैमाइश के लिए 47 निरीक्षण टीमें तैनात की गई हैं। केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के कर्मचारी प्रत्येक खेत पर जाकर निरीक्षण व माप कार्य कर रहे हैं।

उप-नारकोटिक्स आयुक्त, कोटा ने सभी विभागीय कर्मचारियों को यह कार्य पूर्ण पारदर्शिता, ईमानदारी एवं विश्वसनीयता के साथ करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होती है तो उसके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए विभागीय ई-मेल dnc-kota@cbn.nic.in तथा कंट्रोल रूम फोन नंबर 0744-2438328 आमजन के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध है।

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