चित्तौड़गढ़। 2021 में कॉलेज छात्रा की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी प्रेमी सत्यनारायण उर्फ विराट जाट को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला सोमवार को एससी/एसटी अत्याचार निवारण कोर्ट के पीठासीन अधिकारी देवेंद्र सिंह पवार ने सुनाया। कोर्ट ने आरोपी पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है और मृतका के माता-पिता को मुआवजा देने की सिफारिश की है।
ऐसे हुआ था खुलासा
यह मामला 25 अक्टूबर 2021 का है। बराड़ा निवासी करण सिंह ने पुलिस को सूचना दी थी कि बराड़ा पुलिया के पास सर्विस रोड पर नाले में एक महिला का शव पड़ा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को चित्तौड़गढ़ हॉस्पिटल भेजा। जांच में मृतका की पहचान 25 वर्षीय कॉलेज छात्रा के रूप में हुई।
प्रेम संबंध बना हत्या का कारण
पुलिस जांच में सामने आया कि मृतका का प्रेम संबंध रोलाहेड़ा निवासी सत्यनारायण से था। इस बीच लड़की की सगाई तय हो गई थी, जिससे आरोपी नाराज था। गुस्से में उसने लड़की को मिलने बुलाया और कोल्ड ड्रिंक में कीटनाशक मिलाकर पिला दिया। जब लड़की कमजोर हो गई, तो उसने गला दबाकर हत्या कर दी और शव नाले में फेंक दिया।