निर्माण कार्यों पर देय उपकर की समय पर अदायगी करनी होगी सुनिश्चित : श्रम कल्याण अधिकारी

By :  vijay
Update: 2025-06-19 13:28 GMT
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राजसमंद। जिले के भवन निर्माताओं, नियोजकों एवं संबंधित एजेंसियों द्वारा संपादित कराए गए आवासीय, व्यावसायिक, सांस्थानिक एवं सामाजिक भवनों के निर्माण कार्य पर भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्त) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत कुल निर्माण लागत की 01 प्रतिशत राशि उपकर के रूप में भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, राजस्थान में जमा कराना अनिवार्य है।

श्रम कल्याण अधिकारी उमेश राईका ने बताया कि यह उपकर निर्माण श्रमिकों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं हेतु संग्रहित किया जाता है। यदि निर्धारित समय पर यह राशि जमा नहीं कराई जाती है तो ब्याज एवं शास्ति अधिरोपित किए जाने का प्रावधान है। ऐसे में सभी संबंधित निर्माणकर्ता एवं एजेंसियां उपकर राशि की समयबद्ध अदायगी सुनिश्चित करें एवं उसे कार्यालय श्रम कल्याण अधिकारी, राजसमंद में जमा कराएं।

उन्होंने बताया कि कार्यालय के संज्ञान में आया है कि कुछ अवांछित तत्व विभाग का नाम लेकर आमजन को उपकर संबंधी भ्रामक जानकारी देकर गुमराह कर रहे हैं। आमजन से अपील है कि किसी भी प्रकार के भ्रम या बहकावे में न आएं।

उपकर जमा करने की प्रक्रिया अथवा अन्य जानकारी के लिए कार्यालय श्रम कल्याण अधिकारी, कमरा नंबर 302, जिला कलेक्ट्रेट परिसर, राजसमंद में कार्यालय समय में कार्य दिवसों पर अथवा फोन नंबर 02952-222522 पर संपर्क किया जा सकता है।

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