CMHO को 7 दिन की जेल, कोर्ट ने सुनाई सजा

Update: 2024-12-18 06:18 GMT

प्रतापगढ़ । राजस्थान हाईकोर्ट ने आठ साल पुराने आदेश की अवहेलना के मामले में प्रतापगढ़ के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जीवराज मीणा को सिविल अवमानना का दोषी करार देते हुए सात दिन की सिविल जेल की सजा सुनाई है।

न्यायाधीश दिनेश मेहता की एकल पीठ ने यह निर्णय सुनाते हुए कहा कि अदालत के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना और राज्य अधिकारियों की लापरवाही का यह मामला चौंकाने वाला है। याचिकाकर्ता शंकरलाल मीणा ने 2016 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सेलेक्शन ग्रेड और वेतन निर्धारण की मांग की थी। हाईकोर्ट ने 24 अक्टूबर, 2016 को याचिका स्वीकार करते हुए तीन माह में आदेश की पालना के निर्देश दिए थे।

लेकिन आठ साल बाद भी आदेश का पालन नहीं हुआ। पीठ ने इसे न्यायालय की जानबूझकर अवहेलना बताते हुए कहा कि राज्य के अधिकारी अदालत के आदेशों की गंभीरता को हल्के में ले रहे हैं। सुनवाई के दौरान डॉ. जीवराज मीणा कोर्ट में कोई ठोस दलील नहीं दे पाए। पीठ ने उनके रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अदालती आदेशों के प्रति इस तरह का लापरवाह रवैया स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालती आदेशों का सम्मान और न्याय के प्रति जवाबदेही बनाए रखना अनिवार्य है।

पीठ ने टिप्पणी की कि राज्य अधिकारियों की यह सोच बन गई है कि आदेशों का पालन न करने पर भी कोई गंभीर परिणाम नहीं होंगे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि इस आदेश के खिलाफ अपील नहीं होती या आदेश में कोई संशोधन नहीं होता है, तो 15 जनवरी, 2025 के बाद प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया है कि डॉ. जीवराज मीणा को गिरफ्तार कर सिविल जेल में सात दिन के लिए भेजा जाए। इस आदेश की प्रति स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव और प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

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