बड़ा फैसला:: राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर भर्ती की मेरिट सूची की रद्द, 5% अतिरिक्त छूट अवैध करार
जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्टेनोग्राफर एवं पर्सनल असिस्टेंट भर्ती मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए चयन प्रक्रिया की मेरिट सूची को निरस्त कर दिया है। अदालत ने चयन बोर्ड द्वारा दी गई 5% अतिरिक्त छूट को पूरी तरह अवैध ठहराते हुए स्पष्ट किया कि भर्ती नियमों के विरुद्ध जाकर किसी भी प्रकार की रियायत देना कानून सम्मत नहीं है।
क्या है पूरा मामला?
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित इस भर्ती में याचिकाकर्ताओं ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में आरोप लगाया गया कि बोर्ड ने पर्याप्त संख्या में योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध होने के बावजूद, नियमों को ताक पर रखकर कुछ खास उम्मीदवारों को 5% अतिरिक्त अंकों की छूट दे दी और उन्हें चयन सूची में शामिल कर लिया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यह कदम भर्ती के मूल विज्ञापन की शर्तों और निर्धारित प्रक्रिया का सीधा उल्लंघन था।
अदालत की कड़ी टिप्पणी
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आनंद शर्मा की एकलपीठ में हुई। अदालत ने पाया कि इस अतिरिक्त छूट के लिए बोर्ड के पास कोई विधिवत या वैधानिक आदेश मौजूद नहीं था। न्यायालय ने दो टूक शब्दों में कहा कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता अनिवार्य है और यदि नियमों में स्पष्ट प्रावधान नहीं है, तो अपनी मर्जी से रियायत देना मनमाना और अवैध कदम है।
नई प्रक्रिया के निर्देश
न्यायालय ने वर्तमान मेरिट सूची को रद्द करते हुए संबंधित प्राधिकरण को निर्देश दिए हैं कि वे नियमों के अनुसार नई चयन प्रक्रिया अपनाएं। गौरतलब है कि इस भर्ती को लेकर पूर्व में भी विवाद हो चुका है, जिस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। इस फैसले के बाद अब उन अभ्यर्थियों में खलबली मच गई है जो अतिरिक्त छूट के सहारे चयन सूची में स्थान पाने में सफल रहे थे।
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