एकल पट्टा प्रकरण: हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार ने कहा- पूर्व मंत्री शांति धारीवाल का नाम न FIR में, न चालान में
जयपुर। चर्चित एकल पट्टा प्रकरण को लेकर शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की बेंच के समक्ष राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पूर्व मंत्री शांति धारीवाल का नाम न तो इस मामले की एफआईआर में था और न ही उन्हें चालान में आरोपी बनाया गया है। ऐसे में हाईकोर्ट में उनके द्वारा दायर की गई याचिका 'मेंटिनेबल' (सुनवाई योग्य) नहीं है।
सरकार और एजी की दलीलें
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू और स्पेशल पीपी अनुराग शर्मा ने अदालत को बताया कि इस मामले में मुख्य आरोपी जीएस संधू, निष्काम दिवाकर और औंकारमल सैनी हैं। सरकार का तर्क है कि यह मामला राज्य सरकार और अदालत के बीच का है, जिसमें धारीवाल को याचिका पेश करने का कानूनी अधिकार नहीं है।
शांति धारीवाल का पक्ष और परिवादी का आरोप
पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने एसीबी कोर्ट में चल रही प्रोटेस्ट पिटीशन और अन्य आपराधिक कार्यवाहियों को रद्द करने की मांग की थी। उनका कहना है कि जब एसीबी की क्लोजर रिपोर्ट में भी उनके खिलाफ कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ, तो एसीबी कोर्ट द्वारा अग्रिम जांच के आदेश देना गलत है। दूसरी ओर, परिवादी अशोक पाठक ने आरोप लगाया कि धारीवाल इस मामले को केवल लंबा खींचकर अटकाना चाहते हैं।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी तक के लिए टाल दी है।
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