बिना मान्यता और डमी एडमिशन वाले निजी स्कूलों पर होगी सख्त कार्रवाई, 16 अप्रैल तक मांगी रिपोर्ट
बीकानेर। बिना मान्यता संचालित हो रहे निजी स्कूलों और डमी स्टूडेंट्स को प्रवेश देने वाले संस्थानों पर अब शिक्षा विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) किशनदान चारण ने सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को जांच के निर्देश देते हुए 16 अप्रैल तक दो सदस्यीय टीम गठित कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। आदेश के अनुसार, जिले में कई निजी स्कूल बिना विभागीय मान्यता के चल रहे हैं या स्वीकृत कक्षाओं से ऊपर अवैध रूप से प्रवेश दे रहे हैं। इसके साथ ही, कुछ स्कूल डमी स्टूडेंट्स का एडमिशन लेकर उन्हें अन्य स्कूलों में ट्रांसफर कर रहे हैं और कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी डमी एडमिशन के जरिए फायदा पहुंचाया जा रहा है। इन गंभीर अनियमितताओं पर राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान नियम 1993 के तहत कार्रवाई की जाएगी तथा दोषी स्कूलों की मान्यता समाप्त करने के प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजे जाएंगे। इस आदेश के बाद से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है और कई निजी स्कूलों की जांच शुरू कर दी गई है।
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