बिना वैध लाईसेंस के दो पहिया वाहन पर्यटकों को किराए पर देने पर होगी कार्यवाही

उदयपुर, । परिवहन विभाग ने आज बिना वैध लाईसेंस के पर्यटकों को किराए पर दो पहिया वाहन देने वालों के खिलाफ कार्यवाही हेतु अभियान प्रारम्भ कर दिया है।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ज्ञानदेव विश्वकर्मा ने बताया कि जिला परिवहन अधिकारी नितिन बोहरा के नेतृत्व में विभागीय परिवहन निरीक्षकों ने शहर में पर्यटकों को दो पहिया वाहन किराए देने वालों के खिलाफ कार्यवाही की। आज पहले दिन किराये पर संचालित पाई गई 17 दो पहिया वाहनों के दस्तावेजों को विभागीय उडनदस्ते ने चैक किया।
उन्होंने बताया कि जांच के दौरान 7 व्यक्ति बिना वैध लाईसेंस के किराए पर वाहन देते पाये गये और उनकी 4 वाहनों को सीज किया गया। चैकिंग के दौरान 5 वाहन बिना वैध फिटनेस, 7 वाहन बिना वैध बीमा एवं प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के संचालित पाए गए। इन वाहनों के स्वामियों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज किए जाकर चालान बनाए गए हैं। विभाग के ध्यान में आया है कि कई व्यक्तियों द्वारा स्कीम के तहत लाईसेंस प्राप्त नहीं कर दो पहिया वाहनों के सिर्फ परमिट लेकर पर्यटकों को किराए पर दिए जा रहें हैं। इसलिए उन्होंने जिला परिवहन अधिकारी को ऐसे वाहन स्वामियों के विरूद्ध सघन जांच और कार्यवाही के लिए कहा है।
जिला परिवहन अधिकारी नितिन बोहरा ने बताया कि बिना लाईसेंस व्यवसाय करने वाले 7 व्यापारियों को पाबंद किया गया है कि वे अपना व्यवसाय तत्काल बंद करें एवं नियमानुसार लाईसेंस प्राप्त करके ही किराए पर वाहन देवें। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से किराए पर वाहन चलाने वालों के विरूद्ध अनवरत कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने शहर में तैनात उड़नदस्तों को आदेश दिया है कि बिना वैध लाईसेंस एवं परमिट के व्यवसाय करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जावे एवं अनियमित संचालन पाए जाने पर वाहनों को तत्काल सीज़ कर संबंधित के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज किया जावे।