सत्यापन के अभाव में बंद हो सकती है पेंशन
उदयपुर । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वार्षिक सत्यापन के अभाव में पेंशन बंद हो सकती है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक गिरीश भटनागर ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन, एकल नारी एवं विधवा पेशन, कृषक सम्मान पेंशन एवं दिव्यांगजन पेंशन के तहत जिले के लगभग 3,25,487 पेंशनर्स को प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स को साल में एक बार वार्षिक सत्यापन प्रतिवर्ष दिसम्बर माह में करवाना होता है। इस वर्ष दिसम्बर छह माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी लगभग 22000 पेंशनर्स द्वारा वार्षिक सत्यापन नहीं कराया गया है। हाल ही में संपन्न दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाडे के तहत प्रत्येक पेंशनर को सूचना देने के बाद भी उनके द्वारा शिविर में उपस्थिति सत्यापन कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है। इन शिविरों में लगभग 5800 पेंशनर्स द्वारा ही सत्यापन कराया गया है। बार-बार सूचना के बाद भी सत्यापन नहीं कराने वालों की पेंशन बंद करने का विचार किया जा रहा है। अतः सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स को सूचित किया जाता है कि जिन्होंने वार्षिक सत्यापन नहीं कराया है वह आगामी 7 दिवस में पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी) के कार्यालय में उपस्थित होकर सत्यापन सुनिश्चित करावे।
दिव्यांग पेंशनर्स को विशेष रूप से सूचित किया जाता है कि वह अपना दिव्यांगजन विशेष पहचान कार्ड बनवा लें। इसके लिये उन्हें ई-मित्र पर जा कर स्वालम्बन पोर्टल पर कार्ड के लिये आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रति लेकर महाराणा भूपाल चिकित्सालय के कमरा नम्बर 89 में जा कर चिकित्सकीय प्रमाणीकरण करा कर उनके द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट लेकर ई-मित्र द्वारा पुनः अपलोड करावे। उनके द्वारा अपलोड करवाये गये चिकित्सकीय प्रमाणन के बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा ऑनलाईन हस्ताक्षरकरके युडीआईडी कार्ड जारी होगा। अतः दिव्यांग पेंशनर्स जिनके पास युडीआईडी कार्ड नहीं है वह उक्त प्रक्रिया द्वारा कार्ड बनाकर सत्यापन करावे तभी पेंशन शुरू हो पायेगी।