हाईकोर्ट ने हटाई रोक: राजस्थान में गैर आरएएस भी बन सकेंगे आइएएस,

Update: 2024-12-06 17:51 GMT

राजस्थान में गैर आरएएस (राजस्थान प्रशासनिक सेवा) के अधिकारियों की आइएएस (भारतीय प्रशासनिक सेवा) में पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने इसे लेकर लगाई गई आरएएस एसोसिएशन की याचिका पर गुरुवार को बड़ा फैसला दिया और पदोन्नति पर लगी रोक को हटा दिया है।

करीब डेढ़ साल पहले कोर्ट ने एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए गैर आरएएस से आइएएस अधिकारी बनाने पर रोक लगा दी थी। 26 नवंबर 2024 को सुनवाई पूरी हुई और गुरुवार को न्यायाधीश पंकज भंडारी और शुभा मेहता की खंडपीठ ने एसोसिएशन की याचिका खारिज करते हुए पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगा दिया।

कोर्ट का मानना था कि एसोसिएशन नहीं चाहता कि अन्य सेवाओं के अधिकारियों को आइएएस में पदोन्नति मिले। एसोसिएशन ने व्यक्तिगत हितों के चलते समय खराब किया है। सरकार की ओर से पैरवी करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कहा कि सरकार नियमों के तहत ही गैर आरएएस से आइएएस में पदोन्नति कर रही है।

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