स्मैक तस्करी का मामला-: एक तस्कर को चार साल की सजा, दूसरा मफरुर घोषित

Update: 2025-12-06 11:43 GMT

 भीलवाड़ा बीएचएन। स्मैक तस्करी के एक मामले में बबलु मीणा को चार साल की सजा और 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है, जबकि एक अन्य तस्कर उदयसिंह को मफरुर घोषित कर दिया गया। फैसला, विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट प्रकरण) जगदीशप्रसाद शर्मा ने सुनाया।

प्रकरण के अनुसार, सुभाषनगर थाने के तत्कालीन प्रभारी भजनलाल 21 मई 2018 को थाने से गश्त के लिए रवाना होकर रोडवेज बस स्टैंड पहुंचे। जहां गश्त के दौरान केबीन नंबर एक के पास दो व्यक्ति खड़े थे, जिनमें एक के हाथ में बैग था। शंका होने पर थाना प्रभारी ने पूछताछ की। बैग हाथ में लिये मिले व्यक्ति ने खुद को करोली जिले के बालघाट थाने के मोहनपुरा निवासी बबलु पुत्र सियाराम मीणा, जबकि दूसरे ने खुद को करौली जिले के ही नादौती थाने के सागरपुर का निवासी उदयसिंह पुत्र बच्चू सिंह गुर्जर बताया।

बबलु मीणा का बैग चेक कर 140 ग्राम स्मैक, जबकि उदय सिंह के कब्जे से 100 ग्राम स्मैक जब्त की गई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया। पुलिस ने इस मामले में अनुसंधान के बाद आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की।

न्यायालय में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरुप गुर्जर ने 11 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाते हुये 54 दस्तावेज पेश कर इन आरोपितों पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। ट्रायल के दौरान ही आरोपित उदयसिंह को मफरुर घोषित कर दिया गया। दूसरे आरोपित बबलु मीणा को न्यायालय ने चार साल के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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