भीलवाड़ा BHN. सड़क हादसों पर लगाम कसने के लिए भीलवाड़ा पुलिस ने बड़ा और आक्रामक कदम उठाया है। अब जिले में रॉन्ग साइड वाहन चलाने वालों पर केवल चालान नहीं काटा जाएगा बल्कि सीधे एफआईआर दर्ज कर वाहन जब्त किया जाएगा और अदालत में मुकदमा चलेगा। यह सख्त कार्रवाई महानिदेशक पुलिस यातायात राजस्थान जयपुर के आदेश और पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव आईपीएस के निर्देश पर शुरू की गई है।
जिले में 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पुलिस ने नियम तोड़ने वालों पर कठोर रवैया अपनाने का फैसला किया है। अब रॉन्ग साइड वाहन चलाने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 281 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
इसी कड़ी में 30 जनवरी 2026 को यातायात शाखा के उप निरीक्षक रामपाल ने लोडिंग टेंपो नंबर आरजे 06 जीडी 2365 को कृषि उपज मंडी गेट नंबर एक से जेल चौराहे की ओर रॉन्ग साइड से जाते हुए पकड़ा। वाहन चालक अफजल पठान पिता एजाज पठान निवासी हुसैन कॉलोनी गली नंबर दो भीलवाड़ा के खिलाफ सुभाषनगर थाने में प्रकरण दर्ज किया गया। आरोपी पर धारा 281 बीएनएस और धारा 184 मोटर वाहन अधिनियम के तहत केस दर्ज कर वाहन जब्त कर लिया गया है।
पुलिस ने आमजन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि वाहन चालक अपने वाहन सही दिशा में चलाएं। रॉन्ग साइड वाहन चलाते पाए जाने पर एफआईआर दर्ज होगी वाहन जब्त किया जाएगा और कोर्ट में मुकदमा चलेगा। नियम तोड़ने वालों के लिए अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।