रेलवे का नया फरमान: आरक्षित श्रेणी में बिना पहचान पत्र यात्रा पड़ेगी भारी, टीटीई वसूलेंगे जुर्माना

Update: 2026-02-09 17:46 GMT


​भीलवाड़ा/अजमेर (हलचल)। भारतीय रेलवे ने आरक्षित श्रेणी (Reserved Category) में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए नियमों को और अधिक सख्त कर दिया है। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार, अब आरक्षित टिकट पर यात्रा के दौरान यात्रियों के समूह में से कम से कम एक यात्री को अपना मूल पहचान पत्र (Original ID) दिखाना अनिवार्य होगा। यदि यात्री आईडी पेश नहीं कर पाता है, तो उसे 'बिना टिकट' मानकर जुर्माना वसूला जाएगा।

​कोटा और रियायत के लिए पात्रता प्रमाण पत्र जरूरी

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि जिन यात्रियों ने वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, छात्र या किसी विशेष कोटे के तहत किराए में छूट (Concession) ली है, उन्हें अपनी पात्रता से संबंधित वैध प्रमाण पत्र साथ रखना होगा। प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में रियायत अमान्य मानी जाएगी और यात्री से पूरा किराया व जुर्माना वसूला जाएगा।

​इन पहचान पत्रों को मिलेगी मान्यता:

रेलवे ने पहचान सत्यापन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों को मान्य किया है:

​आधार कार्ड

​वोटर आईडी (मतदाता पहचान पत्र)

​पासपोर्ट

​ड्राइविंग लाइसेंस

​सरकारी विभाग द्वारा जारी फोटो आईडी

​डिजिटल आईडी पर रहेगी सख्ती

जांच के समय टीटीई टिकट पर दर्ज नाम का मिलान मूल आईडी से करेंगे। डिजिटल या मोबाइल आईडी केवल रेलवे द्वारा निर्धारित मानदंडों पर ही स्वीकार की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर यात्री को भारी जुर्माना भरने के साथ-साथ अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतारा भी जा सकता है।

​सीमावर्ती रेल सेवाओं पर विशेष नजर

सुरक्षा के लिहाज से भारत-नेपाल और भारत-बांग्लादेश जैसे अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों में चलने वाली ट्रेनों में पहचान सत्यापन को और अधिक कड़ाई से लागू किया गया है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए वैध आईडी और आवश्यक प्रमाण पत्र हमेशा साथ रखें। हालांकि, ई-टिकट की हार्ड कॉपी रखना अब अनिवार्य नहीं है।

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