सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत-निकाय चुनाव समय पर कराने का फिर दिया निर्देश ,15 अप्रैल से पहले कराने होगे
सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत-निकाय चुनाव समय पर कराने का निर्देश दिया
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को साफ निर्देश दिया है कि वह पंचायत और निकाय चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक समय पर कराए।
यह आदेश रेवेन्यू गांव सिंहानिया और कुछ ग्रामीणों की याचिका खारिज करने के बाद आया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि उनके गांवों को दूर स्थित अन्य ग्राम पंचायतों से जोड़ा गया है और इससे उन्हें परेशानी हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को चुनाव समय सीमा के भीतर कराना अनिवार्य है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक की याचिका खारिज करते हुए यही आदेश दोहराया था।
राजस्थान हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को आदेश दिया था कि सरकार 31 दिसंबर तक पंचायत परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करे और 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव संपन्न कराए। कोर्ट ने यह भी कहा कि परिसीमन का अंतिम नोटिफिकेशन आने के बाद इसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।