सावधान पेट्रोल पंप संचालक:: सेस जमा नहीं कराया तो लगेगा 24% ब्याज, 68 डीलर्स को नोटिस जारी

Update: 2026-03-05 14:30 GMT



​भीलवाड़ा | जिले के पेट्रोल पंप मालिकों और कंपनियों पर श्रम विभाग का डंडा चलने वाला है। उप श्रम आयुक्त ने निर्माण संबंधी उपकर (सेस) जमा नहीं कराने वाले 68 पेट्रोल पंप डीलर्स और कंपनियों को कड़े नोटिस जारी किए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि तय समय सीमा में दस्तावेजों के साथ उपकर जमा नहीं कराया गया, तो एकपक्षीय कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

​24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का है प्रावधान

​उप श्रम आयुक्त शिवदयन सोलंकी ने बताया कि जिले के 68 पेट्रोल पंपों को उनके निर्माण कार्य से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने और देय उपकर राशि जमा करने का अंतिम अवसर दिया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि उपकर राशि समय पर जमा नहीं कराने की स्थिति में नियोक्ता (पंप मालिक) पर नियमानुसार 24 प्रतिशत वार्षिक दर से भारी ब्याज आरोपित किया जाएगा।

​होगी एकतरफा कार्रवाई

​नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद यदि संबंधित डीलर्स या कंपनियां संतोषजनक जवाब या सेस जमा नहीं कराती हैं, तो श्रम विभाग बिना किसी अग्रिम सूचना के स्वयं उपकर का निर्धारण कर आदेश जारी कर देगा। विभाग की इस सख्ती से पेट्रोल पंप संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि राजस्व वसूली और नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।

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