समीर शर्मा बनकर नाबालिग छात्रा को परेशान करने वाले समीर शेख को 3 साल की कैद, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

Update: 2026-03-06 13:31 GMT

 भीलवाड़ा बीएचएन। खुद को समीर शर्मा बताकर एक नाबालिग छात्रा का पीछा करने और उसे परेशान करने के आरोपी समीर शेख को अदालत ने तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो-2) अर्चना मिश्रा ने यह फैसला सुनाते हुए आरोपी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

समीर शर्मा बनकर किया था छात्रा का पीछा

विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि 16 मार्च 2022 को प्रतापनगर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पीडि़ता की मां ने बताया कि उसकी 11 वीं कक्षा में पढऩे वाली नाबालिग पुत्री का समीर नामक युवक लंबे समय से पीछा कर रहा था। आरोपी ने अपनी पहचान छिपाकर खुद को हिंदू बताया और अपना नाम समीर शर्मा बताया। वह छात्रा पर दोस्ती और शादी के लिए दबाव बनाता था।

इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाने का भी आरोप

रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी ने छात्रा के नाम से इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाई और उसे मोबाइल पर मैसेज भेजकर परेशान करने लगा। आरोपी ने छात्रा को नशीला पदार्थ पिलाकर अश्लील फोटो खींच लिए और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। फरवरी 2022 में जब आरोपी ने दोबारा छात्रा का रास्ता रोका और धमकी दी, तब पीडि़ता ने हिम्मत जुटाकर अपने परिजनों को पूरी आपबीती सुनाई।

9 गवाह और 30 महत्वपूर्ण दस्तावेज पेशकर  सिद्ध किये आरोप

पुलिस ने मामला दर्ज कर महाराज की होटल (पुलिस लाइन क्षेत्र) के पास रहने वाले आरोपी समीर शेख पुत्र सलीम शेख को गिरफ्तार किया और न्यायालय में चार्जशीट पेश की। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाह और 30 महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश कर आरोपी पर लगे आरोपों को सिद्ध किया गया। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर समीर शेख को छेड़छाड़ और पोक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

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