कोर्ट का कड़ा फैसला:: छेड़छाड़ व मारपीट के आरोपी जेठ को 3 वर्ष का कारावास; 11.5 हजार का जुर्माना
भीलवाड़ा (बीएचएन)। शाहपुरा थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ अभद्रता और मारपीट करने के मामले में अतिरिक्त सेशन न्यायालय (महिला उत्पीड़न प्रकरण), भीलवाड़ा ने आरोपी जेठ को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के साधारण कारावास और 11 हजार 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह मामला करीब साढ़े पांच साल पुराना बताया गया है।
खेत में अकेली थी महिला
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता ने शाहपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 19 अक्टूबर 2020 की शाम वह अपने खेत में कपास समेटकर गांठ बांध रही थी। इसी दौरान रिश्ते में उसका जेठ लगने वाला आरोपी दिनेश वहां पहुंचा। महिला को अकेला पाकर उसने अभद्रता की। पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए कड़ा विरोध किया और किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटकर घर पहुंची और अपने सास-ससुर को आपबीती सुनाई।
गलती मानने के बजाय परिजनों से भी की मारपीट
रिपोर्ट में उल्लेख है कि जब घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों ने आरोपी दिनेश को बुलाकर समझाइश की कोशिश की, तो उसने अपनी गलती सुधारने के बजाय विवाद शुरू कर दिया। इस दौरान आरोपी ने परिजनों के साथ मारपीट भी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर गहन अनुसंधान किया और आरोपी के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया।
न्यायालय में अभियोजन पक्ष की पैरवी
मामले की सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक अदिति सेठिया ने अभियोजन पक्ष की ओर से अत्यंत प्रभावी पैरवी की। उन्होंने पीड़िता के पक्ष को मजबूती से रखने के लिए न्यायालय के समक्ष 8 महत्वपूर्ण गवाह और 11 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। कोर्ट ने इन साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को आधार मानते हुए आरोपी दिनेश को दोषी पाया और उसे जेल की सजा सुनाई।