पोक्सो कोर्ट का फैसला-: नाबालिग को फरार करने के आरोपित को 5 साल की कैद

By :  prem kumar
Update: 2025-01-16 12:47 GMT

 भीलवाड़ा बीएचएन । एक नाबालिग को फरार करने के मामले में मोहन उर्फ वीरु को 5 साल की सजा और 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। फैसला, गुरुवार को विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो दो) अनिल गुप्ता ने सुनाया।

प्रकरण के अनुसार, चार जुलाई 2021 को परिवादी ने बदनौर थाने में रिपोर्ट दी कि आज सुबह छह बजे उसकी नाबालिग पुत्री खेत पर गाय का दुग्ध निकालने जा रही थी। इस दौरान रास्ते में आरोपित मोहनलाल वहां आया और परिवादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर बदनियति से अगवा कर ले गया। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने केस दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपित मोहन उर्फ वीुरु को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 28 दस्तावेज व 18 गवाहों के बयान करवाते हुये मोहन उर्फ वीरु पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। न्यायालय ने सुनवाई पूरी होने पर आरोपित मोहन लाल को 5 साल के कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। 

Similar News