कपड़े पर 5 फीसदी और कोल्ड डिक्स पर 28 फीसदी जीएसटी का प्रस्ताव

Update: 2024-12-03 01:55 GMT

 

वस्तु एवं सेवा कर () व्यवस्था में अलग-अलग चीजों पर टैक्स तय करने वाले मंत्री समूह (जीओएम) ने सोमवार को बैठक की। इसमें फैसला हुआ कि समाज के लिए नुकसानदेह वस्तुओं पर टैक्स को बढ़ाया जाएगा। इसी के मद्देनजर सिगरेट, तंबाकू, कोल्ड ड्रिंक्स समेत अन्य कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और इनसे जुड़े उत्पादों पर 35 फीसदी टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। अभी इन उत्पादों पर 28 फीसदी टैक्स की दर तय है।बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में मंत्रियों के समूह ने कपड़ों पर टैक्स दरों के युक्तीकरण पर फैसला किया। इसके तहत 1500 रुपये तक के रेडीमेड गारमेंट्स पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा, वहीं 1500 से 10 हजार तक के कपड़ों पर 18 फीसदी और 10,000 से ऊपर के कपड़ों पर 28 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा।बताया गया है कि मंत्रीसमूह 148 वस्तुओं पर टैक्स में बदलाव का प्रस्ताव जीएसटी परिषद को सौंपेगा। इससे कुल राजस्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद जताई गई है। एक अधिकारी ने कहा कि 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की चार-स्तरीय टैक्स स्लैब की व्यवस्था जारी रहेगी। हालांकि, मंत्री समूह ने इस बार 35 प्रतिशत की नई दर प्रस्तावित की है।मंत्री समूह की रिपोर्ट पर 21 दिसंबर को जीएसटी परिषद की बैठक में चर्चा किए जाने की उम्मीद है। परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी और इसमें राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे। जीएसटी दर में बदलाव पर अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद ही लेगी।इस बीच जीएसटी मुआवजा उपकर पर गठित जीओएम ने अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए जीएसटी परिषद से लगभग छह महीने का और समय दिए जाने की मांग करने का फैसला किया है। समूह को 31 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट जीएसटी परिषद को सौंपनी थी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में इस जीओएम का गठन किया गया था। इसमें असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के सदस्य शामिल हैं।

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