रेलवे के टिकट कैंसिलेशन नियमों में बड़ा बदलाव: अब 8 घंटे पहले रद्द करने पर ही मिलेगा रिफंड

Update: 2026-03-24 19:06 GMT


नई दिल्ली | भारतीय रेलवे ने रेल टिकटों की कालाबाजारी और दलालों की जमाखोरी पर लगाम कसने के लिए रिफंड और बोर्डिंग नियमों में कड़े बदलाव किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को घोषणा की कि अब यात्रियों को टिकट रद्द करने पर रिफंड पाने के लिए ट्रेन छूटने से कम से कम 8 घंटे पहले आवेदन करना होगा।



 


नियमों में मुख्य बदलाव और शर्तें:

* रिफंड की समय सीमा: पहले टिकट रद्द करने के लिए 4 घंटे का समय मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 8 घंटे कर दिया गया है। 8 घंटे की समय सीमा समाप्त होने के बाद कोई रिफंड देय नहीं होगा।

* कटौती की दर: यदि यात्री ट्रेन प्रस्थान से 24 घंटे से लेकर 8 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करता है, तो उसे कुल राशि का 50% रिफंड ही वापस मिलेगा।

* बोर्डिंग स्टेशन में राहत: यात्रियों की सुविधा के लिए अब ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदलने की अनुमति दी गई है।

* लागू होने की तिथि: ये नए नियम 1 से 15 अप्रैल 2026 के बीच विभिन्न चरणों में देशभर में लागू किए जाएंगे।

रेल मंत्री के अनुसार, इस कदम का मुख्य उद्देश्य वास्तविक यात्रियों को कंफर्म टिकट उपलब्ध कराना और उन एजेंटों पर अंकुश लगाना है जो अंतिम समय में टिकट रद्द कर ऊंचे दामों पर सीटें बेचते थे।

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