बड़ी राहत!: बढ़ा ही दी ITR Filing की अंतिम तारीख, अब कितने दिन की मिली मोहलत?

Update: 2025-09-16 02:34 GMT


सरकार ने करदाताओं को दी राहत, ई-फाइलिंग पोर्टल रहेगा रखरखाव मोड में

नई दिल्ली। आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा को लेकर केंद्र सरकार ने करदाताओं को बड़ी राहत दी है। अंतिम समय में तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर से बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 कर दी है।




 


केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने रविवार रात आदेश जारी करते हुए बताया कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए करदाताओं को एक दिन की अतिरिक्त मोहलत दी गई है। इससे पहले, अंतिम दिन पोर्टल पर अचानक बढ़े ट्रैफिक की वजह से कई लोगों को रिटर्न दाखिल करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा।

आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा—

"करदाता कृपया ध्यान दें! आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि, जो पहले 31 जुलाई थी और बाद में 15 सितंबर तक बढ़ाई गई थी, अब 16 सितंबर 2025 कर दी गई है।"

हालांकि विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि पोर्टल पर जरूरी अपडेट और रखरखाव कार्य के लिए 16 सितंबर को सुबह 12:00 बजे से 2:30 बजे तक ई-फाइलिंग पोर्टल मेंटेनेंस मोड में रहेगा।

यह फैसला 15 सितंबर की डेडलाइन खत्म होने से कुछ ही मिनट पहले लिया गया। विभाग का कहना है कि यह कदम उन लाखों करदाताओं के हित में उठाया गया है, जिन्हें अंतिम समय में तकनीकी समस्या के कारण रिटर्न फाइल करने में परेशानी हो रही थी।


डेट बढ़ाने की उठ रही थी मांगें

टैक्स एक्सपर्स्ट्स (Tax experts) का कहना है कि आयकर विभाग की साइट से AIS/TIS एवं 26AS बहुत मुश्किल से डाउनलोड हो रहे हैं। ऐसे में 15 सितंबर की आईटीआर डेडलाइन तक सारे रिटर्न जाना संभव नहीं होगा। इसी तरह, ऑडिट का काम इन रिटर्न्स को पूरा करने के बाद शुरू होगा, इसलिए ऑडिट की डेट, जो इस समय 30 सितंबर है, उसे भी बढ़ा कर 30 नवंबर कर दिया जाना चाहिए।

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