फैसला-: 11 साल की मासूम बच्ची से रेप के आरोपित आवेश सिलावट को 20 साल का कठोर कारावास

Update: 2025-10-13 12:40 GMT

 भीलवाड़ा बीएचएन। ग्यारह साल की एक मासूम बच्ची को चाउमिन खिलाने के बहाने से गार्डन में ले जाकर रेप व छेड़छाड़ करने के एक मामले में आरोपित आवेश सिलावट को 20 साल के कठोर कारावास  और एक लाख इक्कीस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। फैसला, विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो एक) बालकृष्ण मिश्र ने सुनाया।

विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीरसिंह कानावत ने बताया कि एक परिवादी ने सात दिसंबर 2024 को भीमगंज थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी बहन छह माह से अपने बच्चों के साथ परिवादी के पास रह रही है। परिवादी की 11 साल की भांजी मानसिक रूप से कमजोर है। वह तीन-चार दिन से लगातार डरी सहमी रहने लगी। उसे विश्वास में लेकर पूछा तो उसने बताया कि एक लडक़ा है, जिसने उसके साथ गंदा काम किया। उसने बताया कि चार दिसंबर को वह स्कूल से आने के बाद दोपहर में घर के बाहर खड़ी थी, तभी उसे एक लडक़े ने इशारा कर बुलाया और उसका नाम-पूछा। इसके बाद लडक़े ने खुद को आवेश सिलावट बताया। आरोपित युवक इस बच्ची को चाउमिन खिलाने के बहाने से एक पार्क में ले गया, जहां उसके साथ छेड़छाड़ की। इसके बाद वह, इस बच्ची को चॉकलेट के बहान ले जाकर अश्लील हरकतें कर गंदा काम किया। परिवादी ने सभी घटनास्थल के सीसी टीवी फुटेज चेक किये। परिवादी ने रिपोर्ट में बताया कि आवेश सिलावट परिवादी की नाबालिग भांजी को बहला फुसलाकर ले गया ओर उसके साथ जबरदस्ती उक्त घटना कारित की।

इस रिपोर्ट पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर अनुसंधान किया। इसके बाद  आरोपित आवेश सिलावट के खिलाफ अपहरण, रेप और पोक्सो एक्ट के तहत न्यायालय में चार्जशीट पेश की। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक कानावत ने 12 गवाहों के बयान करवाते हुये 23 दस्तावेज पेश कर सिलावट पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। न्यायालय ने ट्रायल पूरी होने पर आरोपित  आवेश सिलावट को 20 साल के कठोर करावास और एक लाख इक्कीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।  

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