आकाश बाईज्यूस को छात्रा के जेईई एन्टे्रंस एग्जाम की कोचिंग के लिए ली राशि लौटाने के आदेश

Update: 2024-05-17 09:28 GMT

 भीलवाड़ा बीएचएन। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष शहाबुद्दीन, सदस्य डॉ. सुमन त्रिवेदी व गोवर्धन सिंह कावडिय़ा ने चंद्रशेखर आजाद नगर के नंदकिशोर लिल्होरे के प्रार्थना-पत्र पर सुनवाई करते हुये प्रबंधक आकाश बाईज्यूस, कॉर्पोरेट ऑफिस आकार टावर, पुसा रोड न्यू दिल्ली व शाखा प्रबंधक आकाश बाईज्यूस, शाखा कार्यालय एसके प्लाजा पुर रोड़ भीलवाड़ा को आदेश दिया कि वे, परिवादी को 53 हजार रुपये मूल राशि और 3 हजार रुपये वाद व्यय सहित कुल 56 हजार रुपये दो माह की अवधि में अदा करें।

अदालत सूत्रों के अनुसार, परिवादी नंदकिशोर ने अदालत में प्रार्थना पत्र पेश किया कि उसने अपनी पुत्री को विपक्षी के कोचिंग में जेईई एन्ट्रेन्स एग्जाम की कोचिंग के लिए प्रवेश दिलाया था। जिसके लिये कुल 53 हजार रूपये विपक्षीगण को जमा कराये थे। इसके बाद परिवादी की पुत्री ने जब क्लासेज अटेंड की तो न तो नियमित फैकल्टी रही और ना ही विपक्षी द्वारा बताई गई उच्चस्तरीय फेकल्टी उपलब्ध करवाई गई। जिस पर परिवादी ने विपक्षीगण के संस्थान से अपनी पुत्री को पृथक करने के लिये निवेदन कर जमा कराई गई राशि को रिफण्ड करने के लिये निवेदन किया तो उनके द्वारा राशि का रिफण्ड नहीं किया गया। इस प्रार्थना पत्र को अदालत ने स्वीकार करते हुये विपक्षीगण को आदेश दिये कि वे परिवादी को 53,000 रूपये मूल राशि तथा 3,000 रूपये वाद व्यय कुल 56,000 रूपये दो माह की अवधि में अदा करें। साथ ही यह भी आदेश दिया कि दो माह की अवधि में उक्त राशि अदा नहीं करने की सूरत में उक्त राशि पर 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर से ब्याज भी अदा करना होगा। 

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