इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर नाबालिग से रेप करने वाला दोषी करार,: पोक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, 59 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
भीलवाड़ा BHN। इंस्टाग्राम पर दोस्ती करने के बाद एक नाबालिग लडक़ी को बहला-फुसला कर गोगुंदा ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपित नारायण दमामी को अदालत ने 20 साल के कठोर कारावास और 59 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला बुधवार को विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो-1) बालकृष्ण मिश्र ने सुनाया।
ऐसे हुआ था मामला दर्ज
विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मेंद्रसिंह कानावत के अनुसार, 31 जुलाई 2024 को फूलियाकलां थाने में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दी थी कि उनकी नाबालिग बेटी को घोड़ी ट्रेंड करने वाला नारायण दमामी बहला-फुसला कर ले गया है। नारायण पहले से परिवार के संपर्क में था और घोड़ी ट्रेनिंग के बहाने घर आता-जाता था।
इंस्टाग्राम पर दोस्ती और फिर अपहरण
जांच में सामने आया कि नारायण ने पीड़िता से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की थी। वह शादी का झांसा देकर 30 जुलाई की रात को उसे अपने साथ गोगुंदा ले गया, जहां उसने किराए के मकान में रखकर दुष्कर्म किया। बाद में पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर परिजनों को सौंप दिया और आरोपी को गिरफ्तार किया।
अभियोजन ने पेश किए सबूत और गवाह
पुलिस ने अपहरण, रेप और पोक्सो एक्ट की धाराओं में चार्जशीट पेश की। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 29 दस्तावेज और 14 गवाहों के माध्यम से आरोप सिद्ध किए।
कोर्ट का फैसला
सभी साक्ष्य और गवाहों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी नारायण दमामी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास और 59 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
