ओवरलोडिंग और ट्रैफिक उल्लंघनों पर कड़ी कार्रवाई:: चालान पर निलंबन अनिवार्य, वाहन सीज और उड़नदस्ते की निगरानी बढ़ाई गई
भीलवाड़ा हलचल परिवहन विभाग और पुलिस ने सड़क सुरक्षा और ओवरलोडिंग नियंत्रण को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हर चालान के साथ ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन फिटनेस, रजिस्ट्रेशन और परमिट के निलंबन की सिफारिश अनिवार्य रूप से की जाए। हर डिफाल्टर वाहन को सीज कर चालान प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी, ताकि न्यायालयी कार्रवाई में इसका उपयोग किया जा सके।
परिवहन विशेषज्ञों के अनुसार, हर 10 टन अतिरिक्त भार से ट्रक की ब्रेकिंग क्षमता 25 प्रतिशत घट जाती है और सड़क की ऊपरी सतह पर दबाव 30 प्रतिशत बढ़ जाता है, जिससे सड़कें जल्दी टूटती हैं। ओवरलोडिंग से वाहन की उम्र कम होती है और चालक का नियंत्रण भी प्रभावित होता है, जिससे टक्कर और पलटने की घटनाएं बढ़ जाती हैं।
अब परिवहन उड़नदस्ते प्रतिदिन पुलिस टीम के साथ सड़कों पर रहेंगे। बिना नम्बर प्लेट, गलत दिशा, ओवरस्पीड, गलत पार्किंग, ओवर क्राउडिंग, बस बॉडी कोड उल्लंघन और बिना समय सारिणी के वाहन संचालन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। नो एंट्री जोन में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक सुनिश्चित की जाएगी। शहरी क्षेत्रों में ऑटो रिक्शा और लोडिंग वाहनों पर भी निगरानी बढ़ाई जाएगी।
ओवरलोडिंग पर कार्रवाई
माल खाली कराना: मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 114 के तहत, ओवरलोडेड वाहन को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती है, जब तक कि अतिरिक्त माल को उतार न दिया जाए।
जुर्माना: ओवरलोडिंग के लिए भारी जुर्माना लगाया जाता है।
वाहन जब्त करना: पकड़े जाने पर वाहन जब्त किया जा सकता है।
लाइसेंस और परमिट रद्द करना: चालक के लाइसेंस और वाहन के परमिट को रद्द करने की भी सिफारिश की जा सकती है।
अन्य ट्रैफिक उल्लंघनों पर कार्रवाई
शराब पीकर गाड़ी चलाना: नशे में वाहन चलाने पर भारी जुर्माना लग सकता है।
तेज गति से गाड़ी चलाना: तेज गति के लिए 1,000 से 2,000 रुपये तक का चालान हो सकता है।
मोबाइल फोन का उपयोग: गाड़ी चलाते समय फोन का उपयोग करने पर भी जुर्माना लगाया जाता है।
बिना हेलमेट/सीट बेल्ट के: सीट बेल्ट न लगाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है।
नाबालिगों द्वारा ड्राइविंग: नाबालिगों द्वारा गाड़ी चलाने पर सख्त सजा का प्रावधान है।
अन्य उल्लंघन: खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, सिग्नल तोड़ना आदि पर भी कार्रवाई की जाती है।
लगातार उल्लंघन के परिणाम
ब्लैकलिस्टिंग: यदि चालान का भुगतान नहीं किया जाता है, तो आरटीओ वाहन को ब्लैकलिस्ट कर सकता है, जिससे बीमा रिन्यू और बिक्री मुश्किल हो जाती है।
वाहन जब्त करना: पुलिस कभी भी ऐसे वाहन को जब्त कर सकती है।
