अमरवासी के दोहरे हत्याकांड पर आया फैसला-: पत्नी और बेटे के कातिल छैलबिहारी को आजीवन कारावास
भीलवाड़ा बीएचएन। जिले के अमरवासी गांव में चार साल पहले पत्नी बेटे की हत्या करने के आरोपित छैल बिहारी को आजीवन कारावास के साथ ही 25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। यह अहम फैसला अपर सेशन न्यायाधीश कैम्प कोर्ट (जहाजपुर) सानिया हाशमी ने सुनाया।
अपरलोक अभियोजक हितेष शर्मा ने बीएचएन को बताया कि परिवादी ओंकार सिंह ने हनुमान नगर थाने में रिपोर्ट पेश की कि उसकी पुत्री शिमला का विवाह अमरवासी निवासी छैल बिहारी पुत्र राजेंद्र उर्फ लालाराम के साथ हुआ था । 29 मार्च 2021 की रात्रि को छैल बिहारी ने अपनी पत्नी शिमला व बेटे राहुल के सिर पर पत्थर से चोट मारी। इसके बाद ओढऩी से फांसी लगाकर दोनों की हत्या कर दी। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने हत्या के आरोप में छैल बिहारी के खिलाफ केस दर्ज कर अनुसंधान किया।
इसके बाद चार्जशीट न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट जहाजपुर में दाखिल की गई। जहां से आरोप सेशन न्यायालय में विचारणीय होने से सेशन न्यायालय शाहपुरा कैंप जहाजपुर में कमिट होकर दर्ज हुआ। न्यायालय में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक हितेष शर्मा ने पैरवी करते हुये 39 दस्तावेज पेश किये और 24 गवाहों के बयान दर्ज करवाते हुये छैल बिहारी पर लगे आरोप सिद्ध करवाये।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सानिया हाशमी ने अभियोजन पक्ष की तरफ से पेश सभी गवाहों ओर दस्तावेजों से सहमत होते हुए आरोपित छैल बिहारी को पत्नी व बेटे की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास एवं पच्चीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किये जाने के आदेश पारित किये।