फैसला-: 14 साल की नाबालिग लडक़ी को फरार कर रेप करने के आरोपित को 20 साल की सजा

By :  prem kumar
Update: 2024-09-04 11:13 GMT

 भीलवाड़ा बीएचएन । 14 साल की एक नाबालिग लडक़ी को बहला-फुसलाकर ले जाने व उसके साथ रेप करने के आरोपित महावीर भील को 20 साल की सजा और 40 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। दो साल पहले सदर थाना इलाके में हुई इस घटना को लेकर बुधवार को विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो एक) देवेंद्रसिंह नागर ने यह फैसला सुनाया है।

प्रकरण के अनुसार, एक महिला ने 14 जून 2022 को जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत बनेड़ा थाना क्षेत्र के आमली निवासी महावीर पुत्र कालूलाल भील के खिलाफ दी। इसमें बताया गया कि परिवादिया की सातवीं कक्षा में पढऩे वाली 14 साल की बेटी को आरोपित महावीर की पत्नी अपने साथ ले जाती थी और घर का काम करवाती थी। वह, नाबालिग को अपने घर छोडक़र चली जाती थी। इस महिला का पति महावीर घर पर ही रहता था, जो नाबालिग लडक़ी के साथ गलत व्यवहार करने लगा। वह, इस नाबालिग के साथ रेप करता। परिवादिया ने शिकायत में बताया कि 5 दिन पहले उसकी पुत्री को उक्त आरोपित भगाकर कहीं ले गया, जो उसी के कब्जे में हैं। पुलिस अधीक्षक के आदेश से सदर थाना पुलिस ने अपराध धारा 363,376 भादस व 3/4 पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर अनुसंधान किया। नाबालिग को दस्तयाब कर आरोपित महावीर को गिरफ्तार कर तफ्तीश की। इसके बाद आरोपित के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की।

न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने 16 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाते हुये 32 दस्तावेज पेश कर महावीर पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। सुनवाई पूरी होने पर विशिष्ट न्यायाधीश ने आरोपित महावीर को 20 साल की सजा और 40 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया ।

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