उद्योगों व खनन क्षेत्रों में पौधारोपण हो सुनिश्चित
By : नरेश ओझा
Update: 2024-07-27 12:33 GMT
भीलवाड़ा। पर्यावरणविद् बाबूलाल जाजू ने बताया कि उद्योगों व खनन क्षेत्रों में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयों व खनन क्षेत्रों के परिसर में इन नियमों की पालना नहीं की जा रही है।
जाजू ने जिला कलेक्टर, से मांग करते हुए कहा कि प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जिला उद्योग अधिकारी व खनिज अभियंता भीलवाड़ा को सख्त आदेश प्रदान कर उक्त नियमों की कड़ाई से पालना करवाकर उद्योग व खनन क्षेत्रों में 33 प्रतिशत पौधारोपण करवाकर पौधों की रखरखाव व्यवस्था की पालना गंभीरता से करवाकर पर्यावरण संरक्षण के राष्ट्रीय कार्यक्रम में योगदान करावें।