मशीन की राशि लौटाने के अयोग ने दिये आदेश

By :  prem kumar
Update: 2024-08-01 09:01 GMT

 भीलवाड़ा बीएचएन। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, भीलवाड़ा ने एक कुटीर उद्योग के प्रोपराइटर रामनारायण मेलाणा के परिवाद पर सेंडविक एशिया प्रा.लि. पीयू, पूणे मुंबई को आदेश दिया कि वह मशीन की क्रय राशि में से 45, 00, 000 रुपये, मानसिक संताप की क्षतिपूर्ति के 80 परिवाद व्यय और अधिवक्ता शुल्क के 20 हजार रुपये सहित 46,00,000 परिवादी को अदा करें। यह राशि दो माह में अदा की जानी है।

परिवाद के अनुसार, रामनारायण मेलाणा ने परिवादी में बताया कि उसने स्वरोजगार के लिए 11 फरवरी 2020 को एक मशीन सीजे-211 जॉब क्रेशर विप्क्षी से क्रय कर उसका भुगतान किया। मशीन की स्थापना के बाद कोविड-19 के चलते परिवादी इस मशीन की पूर्ण उत्पादक क्षमता का उपयोग नहीं कर पाया। इसके बाद मशीन में निर्माणगत त्रूटी होने से 22 अगस्त 20 को मशीन में दरार आ गई। इससे मश्ीन बंद हो गई। विपक्षी से परिवादी ने संपर्क किया, लेकिन कोई संतोषप्रद जवाब उसने नहीं दिया। जबकि मशीन वारंटी अवधि में थी। विपक्षी ने मशीन रिप्लेस करने से भी मना कर दिया। इस परिवाद पर आयोग ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया।

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