प्रिंसीपल खटीक एवं सामरिया के एपीओ आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

Update: 2024-10-11 10:31 GMT

भीलवाड़ा । राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने दो प्रधानाचार्यों श्यामलाल खटीक व भारती सामरिया को एपीओ करने के आदेश पर रोक लगा दी है। माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर निदेशक द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसीपल श्याम लाल खटीक को पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में रखा गया। उन्हें संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा अजमेर संभाग, अजमेर हेतु कार्यमुक्त किया गया था।

इसी तरह जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा भीलवाड़ा द्वारा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय दांथल की प्रिंसीपल भारती सामरिया को एपीओ करते हुए कार्यालय मुख्य Žब्लॉक शिक्षा अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा हेतु कार्यमुक्त किया गया था। दोनों प्रधानाचार्यों द्वारा उक्त आदेश को राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में अधिवक्ता उस्मान गनी के जरिये चुनौती दी गई। अधिवक्ता द्वारा कोर्ट को तर्क दिया कि बिना किसी कारण के प्रशासनिक आधार बताकर नियमों के विरुद्ध राजनैतिक आधार पर उक्त आदेश प्रसारित किए गए। उच्चतम न्यायालय द्वारा दोनों प्रधानाचार्यों के एपीओ के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने हुए उन्हें प्रभावहीन कर दिया। साथ ही उन्हें पूर्ववर्ती कार्यस्थल पर ही कार्यरत रहने का आदेश प्रसारित किया है। उक्त आदेशों की पालना में संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा अपने पूर्ववर्ती कार्यस्थलों पर कार्यग्रहण कर लिया गया है।

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