राजस्थान वक्फ बोर्ड का बड़ा फैसला: दाई हलीमा हॉस्पीटल ट्रस्ट और इंतजामिया कब्रिस्तान चौरिटी ट्रस्ट गांधीनगर, भीलवाड़ा को किया निरस्त

Update: 2024-10-12 06:59 GMT

भीलवाड़ा । राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ, जयपुर की 4 सितंबर 2024 को बोर्ड चेयरमैन खानू खान बुधवाली की अध्यक्षता और समस्त बोर्ड मेम्बरों की उपस्थिति में हुई बैठक में भीलवाड़ा की वक्फ जायदादो पर बने दाई हलीमा हॉस्पिटल ट्रस्ट और इंतजामिया कब्रिस्तान चौरिटी ट्रस्ट स्टेशन गांधी नगर दोनो को निरस्त करने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया। अब दोनो जगह के प्रबंधन के लिए वक्फ बोर्ड कमेटी बनाएगा। वक्फ जायदादों पर ट्रस्ट बनाने को बोर्ड मेंबरों ने वक्फ एक्ट के खिलाफ बताया।

ज्ञात हो कि पूर्व में वक्फ जायदाद पर बने दाई हलीमा हॉस्पिटल ट्रस्ट को देवस्थान विभाग में पंजीकृत करवाने को लेकर माननीय उच्च न्यायालय जयपुर ने याचिका पर सुनवाई करते हुवे उक्त ट्रस्ट को स्टे कर दिया था, वही इंतजामिया कब्रिस्तान चौरिटी ट्रस्ट मे भारी अनियमितता की शिकायत पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जांच की रिपोर्ट बोर्ड मीटिंग मे प्रस्तुत की गई और उक्त ट्रस्ट द्वारा की गई सभी अनियमितता को बोर्ड मेंबरों के सामने विस्तार से बताया गया। उसके उपरांत बोर्ड के विधिक अधिवक्ता प्रहलाद गुप्ता ने वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 18,36,44,46,47,51,61,101 का उल्लंघन करने के कारण कब्रिस्तान ट्रस्ट के विरुद्ध धारा 316 व 318 के तहत एफआईआर दर्ज करवाने की सलाह दी।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी नसीम खान ने ट्रस्ट द्वारा की गई अनियमितता के संबंध में बोर्ड अधिवक्ता प्रहलाद गुप्ता से प्राप्त विधिक राय के क्रम में कब्रिस्तान ट्रस्ट के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज करवाने का बोर्ड से आग्रह किया। इस पर बोर्ड द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया कि आगामी बोर्ड की बैठक मे कब्रिस्तान ट्रस्ट के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने का विचार किया जाएगा और कब्रिस्तान ट्रस्ट द्वारा लगभग 13 वर्ष तक उक्त संपत्ति को वक्फ रिकॉर्ड मे दर्ज न कराने, आय-व्यय का हिसाब प्रस्तुत न करने तथा बोर्ड को अंशदान न देने के कारण उचित दंड का प्रकरण निर्णय हेतु आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। तीन सप्ताह में नई कमेटी के गठन हेतु प्रस्ताव बोर्ड मे पेश करना है जिस पर वक्फ बोर्ड के मेंबरों द्वारा विचार करके नई कमेटी गठित की जाएगी।

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