नगर विकास न्यास द्वारा विभिन्न आवासीय योजनाओं में भूखण्ड़ों के आवेदन हेतु जारी किया स्पष्टीकरण

Update: 2025-06-05 12:41 GMT
  • whatsapp icon

भीलवाड़ा। नगर विकास न्यास ने विभिन्न आवासीय योजनाओं में विभिन्न आय वर्ग के भूखण्डों की प्रस्तावित लॉटरी के सम्बन्ध में शंका समाधान के लिये निम्न स्पष्टीकरण जारी किया है।

सचिव नगर विकास न्यास ने बताया कि आय वर्ग एमआईजी-ए. एमआईजी-बी एवं एचआईजी के लिये इनकम टैक्स रिटर्न आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है। इनकम टैक्स रिटर्न आवेदन के साथ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा एवं पंजीकरण राशि जप्त कर ली जायेगी। इनकम टैक्स रिटर्न पूर्व वित्तीय वर्ष 2023-24 या वित्तीय वर्ष 2024-25 संलग्न किया जा सकता है

इसी तरह आय वर्ग एमआईजी-ए. एमआईजी-बी एवं एचआईजी वर्ग में भूखण्ड आवंटन की पात्रता के लिये आय वर्ग का निर्धारण केवल एक आवेदक की आय से ही किया जायेगा। इसमें किसी भी श्रेणी (आरक्षित/अनारक्षित) में परिवार की आय को सम्मिलित नहीं किया जायेगा। परिवार की आय को संलग्न कर उस आय वर्ग में पात्रता पाने का प्रयास किये जाने पर आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर ही निरस्त किया जायेगा एवं पंजीकरण राशि जप्त कर ली जायेगी। तथा आय वर्ग ईडब्लयुएस एवं एलआईजी के लिये परिवार की आय का विवरण आवेदन पत्र में देना अनिवार्य है। इस वर्ग के लिये आय प्रमाण पत्र के साथ आय उद्घोषणा पत्र भरा जाना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक आवेदक को केवल अपने आय वर्ग में ही आवेदन करने की अनुमति है। आवेदक को अन्य आय वर्ग के चयन की अनुमति नहीं है। अन्य आय वर्ग का चयन करने पर आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर ही निरस्त किया जायेगा एवं पंजीकरण राशि जप्त कर ली जायेगी।

Similar News