विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना में आवेदन आमंत्रित
भीलवाड़ा। राज्य में युवाओ को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय संस्थान के माध्यम से मार्जिन मनी एवं ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना 03 सितम्बर 2025 से 31 मार्च 2029 तक प्रारम्भ की गई है। योजना का उद्देश्य स्वयं के उद्यम की स्थापना एवं स्थापित उद्यम में विस्तार, विविधिकरण या आधुनिकीकरण हेतु कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराकर रोजगार के नवीन अवसरों का सृजन करना है।
पात्रता की शर्ते
आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए,
संस्थागत आवेदको-एच.यू.एफ, सोसायटी, भागीदारी फर्म, एल.एल.पी.फर्म एवं कंपनी की स्थिति में उनका नियमानुसार पंजीकृत होना आवश्यक होगा एवं संस्थान का 51 प्रतिशत या अधिक स्वामित्व 18 से 45 वर्ष के आयु के व्यक्तियों में निहित होना अनिवार्य होगा, इस हेतु सी.ए. सर्टिफिकेट प्राप्त किया जायेगा।
योजना के तहत ऋण एवं ब्याज अनुदान हेतु आवेदन तिथि के समय भारत सरकार द्वारा निर्धारित परिभाषा अन्तर्गत शामिल सूक्ष्म एवं लघु उद्यम पात्र होंगे।
एक व्यक्ति और उसके परिवार के किसी भी सदस्य जो किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं जिसके द्वारा योजना में लाभ लिया गया हैं और यदि वही व्यक्ति एवं उसके परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा किसी अन्य कम्पनी में भी डायरेक्टर हैं तो अन्य दूसरी कम्पनी को योजना अन्तर्गत लाभ हेतु पात्र होगा।
निम्न योजना अन्तर्गत पात्र नहीं होंगे
लाभार्थी इकाई द्वारा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी भी योजना में विगत 5 वर्ष में पूंजीगत अनुदान अथवा ब्याज अनुदान लिया गया हो तो ऐसी लाभार्थी इकाईयां लाभ प्राप्त मद में योजना अन्तर्गत पात्र नहीं हांगी।
ऐसे आवेदक जो किसी वित्तीय संस्थान/बैंक का डिफाल्टर या दोषी हो।
ऋणदात्री संस्थाएं
राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा अनुसूचित स्मॉल फाइनेंस बैंक।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
राजस्थान वित्त निगम।
सिडबी।
अरबन कॉ-ऑपरेटिव बैंक एवं सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक।
ऋण संबंधी प्रावधान एवं राजकीय सहायता का स्वरूप
वित्तीय संस्थानों द्वारा नए उद्यम की स्थापना तथा विस्तार, विविधिकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु भूमि, संयंत्र एवं मशीन, वर्क शेड/भवन, फर्नीचर, उपकरण, कार्यशील पूंजी इत्यादि के लिए अधिकतम 2 करोड़ रूपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा। भूमि एवं भवन प्रोजेक्ट का भाग होने पर भूमि भवन व भूमि हेतु, कुल ऋण राशि का अधिकतम 25 प्रतिशत ऋण ब्याज अनुदान हेतु पात्र होगा। प्रोजेक्ट लागत की न्यूनम 10 प्रतिशत राशि आवदेक को स्वयं के अशंदान के रूप में लगानी होगी।
ऋण का स्वरूप प्रोजेक्ट की आवश्यकतानुसार कम्पोजिट ऋण अथवा केवल सावधि ऋण होगा। कार्यशील पूंजी ऋण सी.सी. लिमिट के रूप में पात्र होगा।
कम्पोजिट ऋण का अधिकतम 30 प्रतिशत कार्यशील पूंजी की मात्रा वाले प्रोजेक्ट ही योजनान्तर्गत पात्र होंगे।
विस्तार/विविधिकरण/आधुनिकीकरण
विनिर्माण क्षेत्र की इकाइयों के विस्तार प्रकरणों में इकाई के विद्यमान निवेश में न्यूनतम 25 प्रतिशत तथा उत्पादन क्षमता में न्यूनतम 20 प्रतिशत वृद्धि (25 लाख तक के प्रकरणों में स्व-प्रमाणित एवं 25 लाख से अधिक के प्रकरणों में सी.ए./चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा प्रमाणित उत्पादन क्षमता प्रमाण-पत्र) तथा सेवा क्षेत्र की इकाईयों के लिए विद्यमान निवेश में 25 प्रतिशत वृद्धि होना आवश्यक होगा।
विविधीकरण/आधुनिकीकरण के प्रकरणों में इकाई के विद्यमान निवेश में 25 प्रतिशत वृद्धि आवश्यक होगा।
ऋण श्रेणीयॉ एवं ब्याज अनुदान
योजना अन्तर्गत 1 करोड़ तक के ऋण राशि पर 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय होगा।
1 से 2 करोड़ तक के ऋण राशि पर 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय होगा। म्हिला, एससी/एसटी, दिव्यांगजन, उद्यमियों, ग्रामीणों क्षेत्र में स्थापित उद्यम, बुनकरों तथा हस्तशिल्पी कार्ड धारक शिल्पियों को इस श्रेणी में भी 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय होगा।
मार्जिन मनी अनुदान
योजना के अंतर्गत वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदत्त ऋण का 25 प्रतिशत अथवा पांच लाख रू. जो भी कम हो मार्जिन मनी अनुदान राशि देय होगी।
योजनान्तर्गत अपात्र गतिविधियां
मांस, मदिरा व मादक पदार्थों से बने उत्पादों का निर्माण व विक्रय
विस्फोटक पदार्थ।
वाणिज्य परिवहन वाहन, जिसकी ऑन-रोड कीमत 15 लाख रू. से अधिक हो।
भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रतिबंधित उत्पाद/गतिविधिया।
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां (पशुपालन, पक्षी पालन, मत्स्य पालन सहित)।
खनन, रियल स्टेट संबंधी गतिविधियां।
अलाभकारी संस्थाओं यथा एनजीओ, ट्रस्ट द्वारा संचालित गतिविधिया।
आवेदक वेबसाइट पर स्वयं अथवा ई-मित्र के माध्यम से VKYUPY आईकन के माध्यम से किया जा सकता है आवेदन पत्र के साथ स्वयं का फोटो, पेन कार्ड, आधार कार्ड/ जन आधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य संबंधित आवश्यक दस्तावेजों के साथ 06 अक्टूबर 2025 से आवेदन किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट या कार्यालय जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र में संपर्क किया जा सकता है।
