चेक अनादरण के मामले में आरोपी दीपक टांक को 15 माह की जेल, 2.18 लाख का जुर्माना

Update: 2026-04-03 05:22 GMT


​भीलवाड़ा हलचल। चेक बाउंस के एक पुराने मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट प्रकरण संख्या-2) ने आरोपी को कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी दीपक टांक को दोषी मानते हुए 15 माह के साधारण कारावास की सजा से दंडित किया है।

​क्या था मामला?

संजय कॉलोनी निवासी परिवादी राजेश तोषनीवाल ने अपने अधिवक्ता ललित सांखला के माध्यम से अदालत में परिवाद पेश किया था। परिवाद के अनुसार, आरके कॉलोनी निवासी आरोपी दीपक टांक ने 1 लाख 25 हजार रुपए का चेक दिया था, जो बैंक में प्रस्तुत करने पर अनादरित (बाउंस) हो गया। इसके बाद परिवादी ने न्याय के लिए अदालत की शरण ली।

​अदालत का फैसला

न्यायालय ने दोनों पक्षों के साक्ष्य और दस्तावेजों के गहन अवलोकन के बाद आरोपी दीपक टांक को धारा 138 एनआई एक्ट के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने अपने आदेश में निम्नलिखित दंड सुनाए:

​कारावास: 15 माह का साधारण कारावास।

​प्रतिकर राशि: परिवादी को 2 लाख 18 हजार 750 रुपए की राशि प्रतिकर के रूप में देने का आदेश।

​अतिरिक्त सजा: यदि आरोपी प्रतिकर राशि जमा नहीं कराता है, तो उसे 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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