कोटड़ी चारभुजानाथ मंदिर मामले में 23 आरोपित 16 साल बाद हुये बरी
भीललवाड़ा । सौलह साल पुराने श्री चारभुजा मंदिर के मामले में 23 भक्तों को आज अदालत ने बरी कर दिया।
प्रकरण के अनुसार, वर्ष 2008 में श्री चारभुजानाथ मंदिर के पूर्व पुजारियों ने भक्तो के खिलाफ मारपीट, जानलेवा, हमला, चोरी व तोडफोड के आरोप में कोटड़ी थाने में केस दर्ज करवाया था। इस मामले में पुलिस ने 23 व्यक्तियो के विरूद न्यायालय में चालान पेश किया। जिसकी लगातार 16 वर्षों तक सुनवाई चली। आज न्यायालय पूर्व कोर्ट भीलवाडा ने सभी 23 आरोपित भक्तों को बरी कर दिया। मामले में अधिवक्ता शिवप्रकाश भट्ट, मनीष कांटिया व राजेश्वरी शर्मा ने पैरवी की। दोषमुक्त किये गये लोगों में लक्ष्मीलाल जीनगर, प्रहलाद मुंदडा, नारायण तेली, असलम, भैरूलाल, शेषराज, उच्छबलाल, महावीर, नरेन्द्र कुमार सोनी, राजेश कुमार, भवंर सिह, राजकुमार, राजेन्द्र सिंह, शिवलाल, नन्दकिशोर, संपत लाल, सोहनलाल, देवकरण, नरेन्द्र सिंह, श्यामलाल, कालू जाट व संजय कुमार शामिल हैं।