खाद्य सुरक्षा में गिव अप अभियान के तहत अपात्र ने स्वैच्छा से नहीं हटाया नाम तो 27 रुपए किलो से होगी वसूली

Update: 2025-04-03 12:08 GMT
खाद्य सुरक्षा में गिव अप अभियान के तहत अपात्र ने स्वैच्छा से नहीं हटाया नाम तो 27 रुपए किलो से होगी वसूली
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भीलवाड़ा (मदनलाल वैष्णव) राज्य सरकार रसद विभाग द्वारा गिव अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा में अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। इस को लेकर सरकार ने स्वयं मोबाइल एप के माध्यम से लाभार्थी अपना नाम भी हटवा सकता है। खाद्यान्न आपूर्ति विभाग द्वारा मोबाइल एप में सुविधा दी गई। ताकि वह किसी कारणवश ई-मित्र नहीं जा सकते तो मोबाइल के जरिए भी नाम हटा सकते है।

खाद्य सुरक्षा योजना में सरकार द्वारा अपात्र में सरकारी कर्मचारी अर्द्ध सरकारी व चौपहिया वाहन हो उसको अपात्र पाना गया है। अपात्र व्यक्तियों को गिवअप अभियान के तहत जागरूक स्वयं नाम हटाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा गिव अप अभियान के तहत स्वेच्छा से नाम हटाने की अवधि सरकार ने बढ़ाकर 30 अप्रैल तक कर दी गई है। अब अपात्र व्यक्ति अपना नाम 30 अप्रैल तक हटवा सकते है। अन्यथा कानूनी कार्रवाई समेत 27 रुपए किलो से सरकार द्वारा वसूली की जाएंगी।

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