प्रथम बार 5 हजार, दुबारा 10 हजार का जुर्माना: हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं लगाने पर होगा जुर्माना
भीलवाड़ा। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से 1 अप्रेल 2019 से पूर्व पंजीकृत सभी प्रकार के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य किया गया है। जिसकी अतिंम तिथि 30 जून है। 30 जून के बाद वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नही होने पर प्रथम बार 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा इसके पश्चात भी नहीं लगाने पर दुबारा 10 हजार का जुर्माना वसूल जाएगा। इसके अलावा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के बिना वाहनों का परिवहन कार्यालय में भी किसी भी प्रकार का कार्य संपादित नहीं किया जाएगा।
जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि 1 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों की हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के लिए वाहन स्वामी वेबसाइटwww.siam.in पर जाकर आवेदन कर सकते है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे जिले का रहने वाला है तो उसे नम्बर प्लेट के लिए स्वयं के जिले में नहीं जाना पड़ेगा। दूसरे जिले के वाहन चालक भी भीलवाड़ा से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट ले सकते है। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन आवेदन करते समय भीलवाड़ा के वाहन डीलर के नाम का चयन करना होगा। वाहन चालक खुद भी अपने मोबाइल, लैपटॉप या कम्प्यूटर से ऑनलाइन आवेदन कर अपनी सुविधा अनुसार नम्बर प्लेट लेने का समय व तारीख चुन सकते है।