भीलवाड़ा में खाद्य सुरक्षा योजना के अपात्र लाभार्थियों पर कार्रवाई, 30.57 रुपये प्रति किलो की दर से होगी वसूली
भीलवाड़ा जिले में खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र लोगों पर अब सख्त कार्रवाई की तैयारी है। जिला रसद विभाग ने ऐसे लोगों से सरकारी गेहूं का लाभ लेने पर 30 रुपये 57 पैसे प्रति किलो की दर से वसूली करने का निर्णय लिया है। इस कार्रवाई की सुगबुगाहट के बाद सस्ती दर पर गेहूं लेने वाले अपात्र परिवारों में हड़कंप मच गया है।
काफी समय बाद अब जिले में चलाए गए ‘गिव अभियान’ का असर दिखाई देने लगा है। विभाग ने उन लोगों पर फोकस बढ़ा दिया है जिन्होंने पात्रता नहीं होने के बावजूद योजना में अपना नाम जुड़वा रखा था और सस्ते दर पर गेहूं ले रहे थे।
रसद विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ऐसे लोगों को 31 अक्टूबर तक स्वेच्छा से अपना नाम योजना से हटाने के निर्देश दिए गए थे। जिन्होंने तय समय सीमा में नाम हटा लिया है, उनसे कोई वसूली नहीं की जाएगी, लेकिन जिन लोगों ने नाम नहीं हटाया, उनसे अब गेहूं का पूरा पैसा निर्धारित दर पर वसूला जाएगा।
अधिकारियों की मानें तो जो पात्र नहीं होने के बावजूद अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वा रखा था। इन लोगों को 31 अक्टूबर तक योजना से स्वेच्छा से नाम हटाने के निर्देश दिए गए थे। 31 अक्टूबर तक जिन्होंने नाम हटा लिए वे लोग वसूली से बच जाएंगे। जिन्होंने निर्धारित दिए गए टाइम में नाम नहीं हटाएं हैं, अब उनसे वसूली होगी।