मुख्यमंत्री का कड़ा रुख: गैस की कालाबाजारी करने वालों पर दर्ज होगी FIR, लाइसेंस होंगे निरस्त
भीलवाड़ा : प्रदेश में एलपीजी गैस की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने और कालाबाजारी पर लगाम कसने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सख्त तेवर अपनाए हैं। उन्होंने अधिकारियों को दोटूक निर्देश दिए हैं कि गैस की कालाबाजारी करने या उपभोक्ताओं से अधिक कीमत वसूलने वालों के खिलाफ तुरंत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जाए और उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वालों को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई भी अमल में लाई जाए।
कलेक्टरों को नियमित समीक्षा और आकस्मिक निरीक्षण के निर्देश
शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों को फील्ड में सक्रिय रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एलपीजी आपूर्ति की नियमित समीक्षा की जाए और जमीनी हालात का सीधा फीडबैक लिया जाए। मुख्यमंत्री ने गैस एजेंसियों और गोदामों के आकस्मिक निरीक्षण पर जोर देते हुए कहा कि स्टॉक रजिस्टर और वास्तविक भंडारण का मिलान अनिवार्य रूप से कराया जाए, ताकि किसी भी अनियमितता को तुरंत पकड़ा जा सके।
संयुक्त टीम बनाकर चलेगा विशेष अभियान
आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पुलिस और अन्य संबंधित विभागों को संयुक्त टीम बनाकर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में एलपीजी वितरण केंद्रों और गोदामों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित हो, ताकि उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की किल्लत या परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रशासन की इस सख्ती का उद्देश्य वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है।
प्राथमिकता के आधार पर एलपीजी आवंटन
नई नीति के तहत विभिन्न क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर एलपीजी गैस का आवंटन किया जाएगा। इसके अनुसार शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों को 100 प्रतिशत आपूर्ति दी जाएगी। वहीं होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और डेयरियों को 60 प्रतिशत, औद्योगिक उपभोक्ताओं (बल्क और पैक्ड सप्लाई) को 40 प्रतिशत, अन्य एनडीएनई उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत गैस आवंटित की जाएगी।
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