अब लापरवाही नहीं चलेगी, शिक्षा विभाग के अफसरों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट अनिवार्य

Update: 2025-12-18 07:24 GMT

भीलवाड़ा। राजस्थान में सड़क सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। अब विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के वाहन चलाते पाया गया तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इस संबंध में प्रदेश के सभी संयुक्त निदेशकों, जिला शिक्षा अधिकारियों, डायट प्राचार्यों सहित समस्त अधीनस्थ कार्यालयों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाए और इसकी सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए।

यह आदेश जिला कलक्टर बीकानेर के पत्र के संदर्भ में जारी किया गया है और इसे प्रदेशभर में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। विभागीय स्तर पर अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा नियमों के पालन की निगरानी करें।

सरकार का मानना है कि जब सरकारी अधिकारी और कर्मचारी स्वयं यातायात नियमों का पालन करेंगे तो इसका सकारात्मक संदेश आम जनता तक पहुंचेगा। इससे सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने में मदद मिलेगी। शिक्षा विभाग में लागू यह सख्ती अब अन्य विभागों के लिए भी एक उदाहरण मानी जा रही है।

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