15 नवंबर से बदल जाएंगे FASTag के नियम, नकद में देना होगा दोगुना टोल

Update: 2025-10-22 06:00 GMT

 

अगर आप भी अक्सर **हाईवे पर यात्रा** करते हैं तो यह खबर आपके लिए अहम है। केंद्र सरकार ने FASTag नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जो **15 नवंबर से लागू** होगा। नए नियमों के तहत अब **बिना वैध FASTag** के टोल प्लाजा में प्रवेश करना महंगा पड़ेगा।

 नकद भुगतान पर लगेगा डबल चार्ज**

केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 15 नवंबर से जिन वाहनों के पास वैध FASTag नहीं होगा, और वे टोल प्लाजा पर नकद भुगतान करेंगे, उनसे **सामान्य शुल्क का दोगुना** वसूला जाएगा।

उदाहरण के लिए —

अगर किसी वाहन का टोल 100 रुपये है, तो **नकद भुगतान करने पर 200 रुपये** देने होंगे।

 

 UPI से भुगतान पर थोड़ी राहत**

सरकार ने डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए UPI यूजर्स को कुछ राहत दी है। अगर कोई वाहन चालक बिना FASTag के UPI के ज़रिए टोल चुकाता है, तो उसे टोल का केवल **1.25 गुना** भुगतान ही करना होगा।

👉 यानी 100 रुपये के टोल पर 125 रुपये देने होंगे।

 क्यों किया गया बदलाव?**

यह बदलाव **राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम 2008** में संशोधन का हिस्सा है।

इसका उद्देश्य है —

* नकद लेनदेन को कम करना

* डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना

* टोल प्लाजा पर ट्रैफिक को सुव्यवस्थित करना

* टोल कलेक्शन में पारदर्शिता लाना

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 क्या है FASTag? 

FASTag एक **इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम** है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) संचालित करता है।

* इसमें RFID (Radio Frequency Identification) तकनीक का उपयोग होता है।

* वाहन टोल प्लाजा से गुजरते समय टोल शुल्क ऑटोमेटिक कट जाता है।

* इससे न केवल समय बचता है, बल्कि जाम और नकद लेनदेन में भी कमी आती है।

 

👉 सरकार का मानना है कि नया नियम लागू होने के बाद यात्रियों को **डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहित** किया जा सकेगा और राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा और भी सुगम हो जाएगी।


 

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