बांदा कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: 50 बच्चों के यौन शोषण और अश्लील वीडियो विदेशों में बेचने वाले पति-पत्नी को फांसी
बांदा। उत्तर प्रदेश की बांदा पॉक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। मासूम बच्चों का यौन शोषण करने और उनके अश्लील वीडियो डार्क वेब के जरिए विदेशों में बेचने वाले दरिंदा पति-पत्नी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है।
पॉक्सो कोर्ट के जज प्रदीप्त कुमार मिश्रा ने कठोर टिप्पणी करते हुए आदेश दिया कि "दोनों पति-पत्नी को मरते दम तक फंदे पर लटकाए रखा जाए।" इससे पहले 18 फरवरी को कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया था।
इंजीनियर पति और साथ देने वाली पत्नी के घिनौने कारनामे
आरोपी रामभवन (55) चित्रकूट में सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर (JE) के पद पर तैनात था। वह अपनी पत्नी दुर्गावती (50) के साथ मिलकर गरीब परिवारों के 5 से 16 साल तक के बच्चों को मोबाइल गेम और खिलौनों का लालच देकर अपने जाल में फंसाता था।
दरिंदगी की हदें: दोनों मिलकर बच्चों का कुकर्म करते थे और लैपटॉप के कैमरे से उनके अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करते थे।
अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क: इन वीडियो और फोटो को डार्क वेब के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय पेडोफाइल नेटवर्क को मोटी रकम में बेचा जाता था।
विरोध पर मारपीट: अगर कोई बच्चा विरोध करता, तो पति-पत्नी उसे बुरी तरह पीटते और डरा-धमकाकर चुप करा देते थे।
इंटरपोल के इनपुट पर CBI ने किया था खुलासा
इस घिनौने रैकेट का खुलासा तब हुआ जब इंटरपोल ने भारतीय एजेंसियों को सूचना दी कि कुछ मोबाइल नंबरों से बच्चों के पोर्न वीडियो इंटरनेट पर अपलोड किए जा रहे हैं। सीबीआई (CBI) ने जांच की तो परतें खुलती गईं।
छापेमारी में एक पेन ड्राइव मिली जिसमें 34 बच्चों के वीडियो और 679 फोटो थे।
सीबीआई ने 17 नवंबर 2020 को दोनों को गिरफ्तार किया और 88वें दिन 700 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की।
ट्रायल के दौरान 74 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जिनमें कई पीड़ितों ने अपनी आपबीती सुनाई।
पीड़ित बच्चों के लिए सहायता की मांग
पॉक्सो कोर्ट के अधिवक्ता कमल सिंह ने अदालत से यह भी मांग की है कि जिलाधिकारी को पत्र लिखकर प्रत्येक पीड़ित बच्चे को 10-10 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाए, ताकि उनके पुनर्वास में मदद मिल सके।
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