बीड़ी, सिगरेट और पान मसाला के शौकीनों की जेब होगी ढीली, लागू होने जा रहा है नया सेस
नई दिल्ली। तंबाकू प्रोडक्ट्स पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और पान मसाला पर हेल्थ सेस एक फरवरी से लागू होंगे. इस सेस के बाद बीड़ी, सिगरेट और पान मसाला महंगे हो सकते हैं. सरकार ने आज यह जानकारी दी. तंबाकू और पान मसाला पर लगने वाले नए टैक्स, जीएसटी के अतिरिक्त होंगे. ये उस कंपंसेशन सेस का स्थान लेंगे जो वर्तमान में इन प्रोडक्ट्स पर लगाया जा रहा है. सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, एक फरवरी से पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू और ऐसे ही उत्पादों पर 40 फीसदी जीएसटी लगेगा, जबकि बीड़ी पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा. इसके अलावा, पान मसाला पर स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर लगेगा और तंबाकू व इससे जुड़े उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगेगा.
वित्त मंत्रालय ने चबाने वाला तंबाकू, जर्दा, सुगंधित तंबाकू और गुटखा पैकिंग मशीन के नियम 2026 को भी बुधवार को नोटिफाई किया है. संसद ने दिसंबर में उन दो बिलों को मंजूरी दी थी जो पान मसाला पर नए स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर और तंबाकू पर उत्पाद शुल्क लगाने की इजाजत देते हैं.