2000 रु तक के भीम-यूपीआई भुगतान 2025-26 में भी रहेंगे प्रभार मुक्त: सरकार

Update: 2025-03-19 16:49 GMT
2000 रु तक के भीम-यूपीआई भुगतान 2025-26 में भी रहेंगे प्रभार मुक्त: सरकार
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नयी दिल्ली,  केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने ग्राहक से दुकानदार को कम मूल्य वाले भुगतान (पी2एम) में भीम-यूपीआई के उपयोग को को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को वित्त वर्ष 2025-26 में जारी रखने का निर्णय लिया है।

इस निर्णय के तहत छोटे व्यापारियों को दो हजार रुपये तक के भुगतान पर एक निश्चित दर पर प्रोत्साहन की व्यवस्था बनी रहेगी। इस योजना के प्रोत्साहन के लिए चालू वित्त वर्ष के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल के इस निर्णय की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वष्णव ने कहा कि देश में डिजिटल भुगतान तेजी से लोक प्रिय हुआ है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ग्राहकों की ओर से 2000 रुपये तक के भुगतान को मर्चेंट डिस्काउंट दर (एमडीआर) के प्रभार से मुक्त रखा है।

उन्होंने कहा कि ‘व्यक्ति से व्यापारी (पी2एम) को कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना’ एक साल के लिए जारी रखने का निर्णय किया गया है।

उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान तंत्र में ग्राहक का बैंक, फिनटेक और भुगतान प्राप्त करने वाला बैंक , भुगतान सेवा प्रदाता कंपनी और तीसरे पक्ष के मोबाइल ऐप आदि का एक बड़ा तंत्र शामिल होता है जिसके विकास और सुरक्षा पर खर्च आता है। फिर भी छोटे भुगतान को प्रभार से मुक्त रखा गया है।

इस निर्णय के विषय में जारी कैबिनेट की एक विज्ञप्ति में कहा गया है, “ कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन (पी2एम) को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से प्रोत्साहन योजना को 01.04.2024 से 31.03.2025 तक 1,500 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय पर लागू किया जाएगा।

सरकार ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत केवल छोटे व्यापारियों के लिए 2,000- तक के यूपीआई (पी2एम) लेनदेन को शामिल किया गया है। इस योजना में छोटे व्‍यापारियों को दो हजार रुपये तक के भुगतान के लिए शून्य एमडीआर (0.15 प्रतिशत की दर) से प्रोत्साहन दिया जाता है।

विज्ञप्ति के अनुसार योजना की सभी तिमाहियों के लिए, अधिग्रहण करने वाले बैंकों (धन प्राप्त करने वाले बैंकों) द्वारा स्वीकृत दावा राशि का 80 प्रतिशत बिना किसी शर्त के वितरित किया जाएगा।

प्रत्येक तिमाही के लिए स्वीकृत दावा राशि के शेष 20 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति निम्नलिखित शर्तों पर निर

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