सावरकर पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी ने खुद को निर्दोष बताया

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पुणे की एक अदालत में हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर पर अपनी टिप्पणियों से संबंधित मानहानि के एक मामले में खुद को निर्दोष बताया। न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) और विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) अमोल श्रीराम शिंदे ने वीडी सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर की ओर से लगाए गए आरोप पढ़े, जिस पर गांधी ने अपने वकील मिलिंद पवार के माध्यम से खुद को निर्दोष बताया।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल अदालत में मौजूद नहीं थे और उनके वकील पवार ने अदालत के सामने दोष स्वीकार करने से इन्कार किया। वहीं, सत्यकी सावरकर का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील संग्राम कोल्हटकर ने कहा कि चूंकि आरोपी के बयान दर्ज करने का चरण समाप्त हो गया है, इसलिए अब मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को तय की है।
कौन हैं सत्यकी सावरकर जिन्होंने दर्ज कराया है मामला
बता दें कि सत्यकी सावरकर, हिंदुत्व विचारक वीर सावरकर के पड़पोते हैं और उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया है। सत्यकी सावरकर की मां, हिमानी सावरकर, नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे की बेटी थीं। नाथूराम गोडसे वही हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी।
क्या है पूरा मामला, समझिए
गौरतलब है कि राहुल गांधी ने मार्च 2023 में लंदन में एक भाषण के दौरान कथित तौर पर कहा था कि वीर सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने और उनके दोस्तों ने एक मुस्लिम व्यक्ति को पीटा था और उन्हें इससे खुशी हुई थी।जिसके बाद सत्यकी सावरकर ने इसे झूठा, अपमानजनक और बदनाम करने वाला बयान बताते हुए राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है।