पाकिस्तानियों पर होगी बड़ी कार्रवाई: भारत न पर छोड़ने तीन साल जेल, ₹3 लाख जुर्माना या दोनों सजाएं

हलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते और बिगड़ गए. भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ वीजा रद्द करने समेत कई बड़े कदम उठाए हैं. बदले में पाकिस्तान ने भी कई बड़े फैसले किए हैं. पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऐलान किया था कि पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी वीजा 27 अप्रैल से रद्द माने जाएंगे. पाकिस्तानी नागरिकों को जारी मेडिकल वीजा 29 अप्रैल तक वैध हैं.वहीं अब ये जानकारी सामने आई है कि तय समय पर भारत न छोड़ने वाले पाकिस्तानियों को जेल और जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।

मतलब पाकिस्तानियों के लिए भारत छोड़ने की आखिरी तारीख 29 अप्रैल है. तय समय तक भारत नहीं छोड़ने वाले पाकिस्तानियों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी. अगर किसी पाकिस्तानी नागरिक को डेडलाइन के बाद देखा तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा. उस पर मुकदमा चलाया जाएगा और उसे तीन साल तक की जेल की सजा या तीन लाख रुपये का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है.
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ये कदम उठाया है. पहलगाम आतंकी हमले में कम से कम 26 लोगों की जान चली गई थी जबकि कई लोग घायल हो गए थे. इसके बाद भारत सरकार ने कड़ा और बड़ा एक्शन लेते हुए सभी पाकिस्तानियों के वीजा रद्द कर दिए थे.
गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था सख्त निर्देश
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन पर सख्त निर्देश दिया था. उन्होंने सभी सीएम से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि कोई भी पाकिस्तानी देश छोड़ने की तय समय सीमा से अधिक भारत में न रहे. SAARC वीजा धारकों को 26 अप्रैल तक भारत छोड़ने का आदेश दिया गया था, जबकि मेडिकल वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक का समय दिया गया है.
24 अप्रैल से अब तक 531 पाकिस्तानियों ने भारत छोड़ दिया. वे अपने मुल्क वापस लौट गए. वहीं, 843 भारतीय नागरिक पाकिस्तान से भारत वापस आए. रविवार को 237 पाक नागरिक भारत से पाकिस्तान लौटे और 116 भारतीय नागरिक पाकिस्तान से भारत लौटे.
3 साल की कैद और तीन लाख का जुर्माना
आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम 2025 के मुताबिक, निर्धारित समय से अधिक समय तक रुकना, वीजा शर्तों का उल्लंघन करना या प्रतिबंधित क्षेत्रों में अनाधिकार प्रवेश करने पर तीन साल की जेल और तीन लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है