केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था में बड़ा बदलाव: 20 साल की सेवा पर VRS, 25 साल पर पेंशन की गारंटी

Update: 2025-09-21 08:20 GMT

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने आधिकारिक गजट में *‘सेंट्रल सिविल सर्विसेज (यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत एनपीएस का क्रियान्वयन) नियम, 2025’* को नोटिफाई किया है। इसके साथ ही कर्मचारियों को अब **यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)** के तहत राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (NPS) चुनने का विकल्प मिलेगा।

नए नियमों के मुताबिक UPS के सदस्य अब 20 साल की सेवा पूरी होने पर *वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम (VRS)* का विकल्प अपना सकेंगे। हालांकि, गारंटीड पेंशन का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने **कम से कम 25 साल की योग्य सेवा** पूरी की होगी।

  कर्मचारियों के लिए राहत

केंद्रीय कर्मचारियों के बीच लंबे समय से पेंशन से जुड़ी स्पष्टता को लेकर मांग उठ रही थी। UPS लागू होने के बाद यह स्थिति और साफ हो गई है कि कौन कर्मचारी कितने वर्षों की सेवा के बाद किस लाभ का हकदार होगा।विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम केंद्रीय कर्मचारियों के हित में है, क्योंकि इससे उन्हें स्पष्ट रोडमैप मिलेगा। वहीं, 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों के लिए **एश्योर्ड पेंशन** एक स्थायी सुरक्षा कवच साबित होगी।

 

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